बीकानेर, 29 अगस्त। परिवहन विभाग में बकाया टैक्स जमा कराने पर एमनेस्टी योजना के तहत पैनल्टी और ब्याज पर पूर्ण छूट का लाभ 30 सितंबर तक दिया जाएगा।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत परिवहन कार्यालय से जुड़े प्रकरणों में आकर्षक छूट देने की घोषणा की गई थी जिसकी अनुपातना में यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि खान विभाग से प्राप्त ई रवन्ना के आधार पर जनवरी 2023 तक ओवरलोड पाए गए भार वाहनों के प्रकरणों में प्रशमन राशि में छूट प्रदान करते हुए यह योजना लाई गई है जिसके तहत वाहन स्वामियों को 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।
शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी 30 सितंबर 2023 तक बकाया या प्रशमन राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे समस्त वाहन जिन पर दिसंबर 2022 तक का किसी भी प्रकार का कर बकाया है वे यदि 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा करवाते हैं तो समस्त प्रकार के ब्याज और शास्ति में छूट देने का प्रावधान किया गया है ।साथ ही ऐसे समस्त वाहन जो पूर्व में नष्ट हो चुके हैं उन पर भी नष्ट होने की दिनांक के बाद के कर व शास्ति में छूट प्रदान की गई है । उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त वाहन जो पूर्व में नष्ट हो चुके हैं उनके मालिक भी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपने वाहन का पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं।