बीकानेर, 12 जून। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 30 जून तक वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं जनआधार सीडिंग करवाना अनिवार्य होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि भौतिक सत्यापन एवं जनआधार सीडिंग न करवाने की स्थिति में पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा तथा सत्यापन करवाने के पश्चात ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी को पीपीओ नम्बर में आधार एवं जनआधार सीडिंग करवाने के लिए संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि लाभार्थी को भौतिक सत्यापन के लिए चार विकल्प उपलब्ध करवाए गए है, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर भौतिक सत्यापन कर सकते है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी फेस रिकॉग्निेशन मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन कर सकता है। इसके लिए मोबाईल से Rajssp एवं AadharFaceRD Mobile App Mkmuyksm ऐप डाउनलोड कर लाभार्थी का ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर को पीपीओ नं. डालने पर उसकी पेंशन पोर्टल की जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमे सत्यापन बटन पर क्लिक करने पर सत्यापन की प्रकिया शुरू हो जाती है तथा ऐप के कैमरे से फोटो खीचते समय पलक टिमटिमानी पर आधार बेस डाटा से रिकार्ड मैच होने पर सत्यापन की प्रकिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है। जिसकी स्लिप का प्रिटं भी लिया जा सकता है तथा एक मोबाईल से एक से अधिक पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स अपने निकटतम किसी भी ई-मित्र केन्द्र से बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते है। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। जिसमें पेंशनर्स स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आधार बेस ओटीपी के माध्यम से अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिस पेंशनर जिनका इन तीनों विकल्पों के माध्यम से सत्यापन नही हो पा रहा है तो वें अपना जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ सबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेजों को राजएसएसपी पोर्टल पर अपलोड करवाकर भी अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकता है।