नापासर नगर पालिका विवाद – चेयरमैन ने अधिशाषी अधिकारी पर लगाई अदालत आदेशों की अवमानना का आरोप

नापासर टाइम्स। नवसृजित नगर पालिका नापासर की चेयरमैन श्रीमती सरला देवी तावणिया ने नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी अल्का बुरडक पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया है।

चेयरमैन ने जिला प्रशासन, बीकानेर से संबंधित अधिकारी पर विधिवत चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है।गौरतलब है कि स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने 19 जून 2025 को चेयरमैन को हटाने का आदेश किया था। जिसके विरुद्ध सरला देवी ने याचिका दायर की,सरला देवी की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त 2025 को आदेश पारित कर राज्य सरकार के पूर्ववर्ती आदेशों को खारिज किया था। चेयरमैन सरला देवी तांवणिया का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की सूचना उन्हें नहीं दी गई। इतना ही नहीं, नगर पालिका प्रशासन ने 7 अगस्त के बाद भी टेंडर प्रक्रिया और अन्य कार्य बिना चेयरमैन की जानकारी व स्वीकृति के आगे बढ़ाए। चेयरमैन ने यह भी बताया कि उन्होंने कोर्ट आदेशों की प्रमाणित प्रति के साथ सूचना पत्र नगर पालिका नापासर पहुंचाया, लेकिन अधिशाषी अधिकारी अनुपस्थित मिले और उनके कर्मचारियों ने आदेश लेने और प्राप्ति देने से इनकार कर दिया।

चेयरमैन ने कहा कि यह सीधा-सीधा अदालत की अवमानना है और इस मामले की शिकायत माननीय उच्च न्यायालय से की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि न्याय व्यवस्था पर उनका पूरा विश्वास है।

वहीं नगरपालिका ईओ अलका बुरड़क ने बताया कि श्रीमती सरला देवी अध्यक्ष को स्वायत शासन विभाग द्वारा निलंबित किया गया तथा श्रीमती मंजू देवी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।श्रीमती मंजू देवी द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया था।श्रीमती सरला देवी द्वारा प्रस्तुत उच्च न्यायालय के आदेश एवं प्रार्थना पत्र पर निदेशालय स्वायत शासन विभाग द्वारा प्रदत्त विधिक राय के उपरांत विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।