

नापासर टाइम्स। नगर पालिका नापासर की अध्यक्ष सरला देवी को पद से निलंबित कर दिया गया है। इस आशय के आदेश गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग, जयुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में लिखा है कि 7 नवंबर, 2024 से पहले नापासर पालिका को ग्राम पंचायत का दर्जा था। उस समय सरपंच सरला देवी ने कल्याण सिंह, गजानंद पारीक और प्रेम सिंह को नियम विरुद्ध ग्राम पंचायत में नियुक्ति दे दी। उन्हें लगातार भुगतान भी कर दिया। जिला परिषद ने इस मामले की जांच की तो पता
चला कि सरपंच ने इसके लिए पंचायत समिति, बीकानेर से अनुमोदन के बगैर ही उन्हें नियुक्ति दे दी और नियम विरुद्ध भुगतान भुगतान भी भी कर कर दिया। प्रथम दृष्टया जांच में तात्कालीन सरपंच और वर्तमान पालिकाध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग किया जाना सिद्ध हुआ।
इस मामले की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने विधि विभाग को सौंपी है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि आरोपी पालिकाध्यक्ष के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से पालिका की सदस्यता और पालिकाध्यक्ष के पद से निलंबित किया गया है।

