नापासर टाइम्स। यहां थाने में एक निजी स्कूल संचालक व अकॉन्टेन्ट पर लापरवाही बरतने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है,पुलिस के अनुसार हुक्मसिंह सक्सेना ग्राम एकता तहसील भरतपुर दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई अशोक कुमार सक्सेना बीकानेर में पुष्पेन्द्र कुमार के साथ मजदुरी का कार्य करता था। 1 अगस्त को जयपुर रोड स्थित विनसम मरुधर कैम्पस के संचालक सुरेन्द्र धारणिया के एकाउन्टेन्ट पंकज पारीक ने पुष्पेन्द्र कुमार को फोन किया और कहा कि हमारे स्कुल के मुख्य द्वार पर लगे विनसम मरुधर केम्पस के एलईडी बोर्ड की लाईट खराब हो गई है तथा सुरेन्द्र धारणिया ने कहा है कि शीघ्र ही इसे ठीक करवाना है,आप शीघ्र ही इसे सही करने किसी को भेजो। जिस पर पुष्पेन्द्र कुमार 2 अगस्त को उसके भाई अशोक कुमार व अशोक गोदारा को जयपुर रोड स्थित विनसम स्कुल के मुख्य द्वार में लगे एलईडी बोर्ड की लाईट ठीक करने भेजा, दोपहर के लगभग 4 बजे जयपुर रोड स्थित विनसम स्कुल के मुख्य द्वार पर पहले स्कूल के मुख्य द्वार की ऊंचाई अधिक होने के कारण उसके भाई व अशोक गोदारा ने विनसम स्कुल के संचालक सुरेन्द्र धारणिया व स्कूल के एकाउंटेन्ट पंकज पारीक से कहा कि द्वार की उचाई अधिक है, द्वार पर चढ़कर कार्य करने हेतु उचित संसाधन जैसे सीढी,बैल्ट आदि उपलब्ध करावे तो उन्होने ने कहा कि आप द्वार के सहारे जल्दी ही गेट पर चढ जाए कुछ भी नहीं होगा तथा उसके भाई को बिना कोई संसाधन उपलब्ध करवाये उसे जीवन को संकट में डालने हुए उससे मुख्य द्वार पर चढ़ने हेतु मजबूर किया। सुरेन्द्र धारणिया व पंकज पारीक के कहने से उसका भाई विनसम स्कुल के मुख्य द्वार पर लगे एलईडी बोर्ड को ठीक करने के लिए ऊपर चढा तो आवश्यक संसाधन ना होने की वजह से उसका भाई मुख्य द्वार के ऊपर से सड़क पर नीचे गिर गया। जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई तो अशोक गोदारा ने स्कुल के संचालक व कर्मचारियों को अशोक कुमार को शीघ्र ही अस्पताल ले जाने को कहा वे काफी देर तक उसे अस्पताल नही लेकर गये। फिर काफी देर बाद उसके भाई को इलाज हेतु पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेन्टर लेकर गये। जहा पर इलाज के दौरान दिनांक 2 अगस्त को उसके भाई अशोक कुमार के सिर मे आई गहरी चोटो की वजह से मृत्यु हो गई। विनसम स्कुल के संचालक सुरेन्द्र धारणिया व एकाउंटेंट पंकज पारीक ने उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से उसके भाई अशोक के जीवन को संकट में डाला जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना। पुलिस ने मामला जुर्म धारा 304A, 288,34 आईपीसी में दर्ज कर कर जांच शुरू की है।