नापासर टाइम्स। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने में विफल रहा कर्मचारी चयन बोर्ड इंटरनेट बंद कराना चाहता है। राजस्थान के 11 जिलों में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर 4 दिन लोगों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक परेशान करने की तैयारी है। नेटबंदी के बाद भी राज्य में कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनके पेपर लीक हुए है।
दरअसल, प्रदेश में 48,000 पदों के लिए 25, 26,27 फरवरी और 1 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा प्रदेश के 11 जिलों में होगी। परीक्षा में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन चार दिन में नेटबंदी करने की मांग की गई है। इसके बाद गृह विभाग ने सभी संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में 11 जिलों में शनिवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नेटबंदी की जा सकती है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या नकल न हो। इस बात को ध्यान में रखकर हमने सरकार से 11 जिलों में नेटबंदी की मांग की है।
11 जिलों में 25 फरवरी से 1 मार्च तक 9 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस दौरान 25 फरवरी को पहली पारी में लेवल वन की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसके 25 फरवरी को ही दूसरी पारी से 1 मार्च तक लेवल 2 के सब्जेक्ट के अनुसार भर्ती परीक्षा होगी। जिसके लिए 2940 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहां कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड में डेढ घंटे पहले पहुंचने पर ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी।
बोर्ड की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड में मिलेगी एंट्री कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी ड्रेस कोड की पालना नहीं करेगा। उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी ड्रेस कोड के अनुसार अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर न आएं। इसके साथ ही उनकी शर्ट, बिना जेब वाली, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन न लगे हों, पहनकर ही परीक्षा दे सकते हैं।
महिला अभ्यर्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज, आदि पहनकर और बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल लगाकर आने की इजाजत नहीं होगी। वहीं परीक्षार्थियों को लाख – कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या दूसरे जेवर जैसे की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि अपने बालों में रबर बैंड या सिंपल हेयर पिन लगाकर आ सकती हैं।
इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को घड़ी, जूते, सैंडल मोजे धूप का चश्मा बैल्ट हैंडबैग हेयर पिन,
इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गण्डा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि सिख अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
अपने साथ नीले रंग का बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पैन ड्राइव, रबर लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी प्रकार का हथियार लेकर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
7 दिन राजस्थान रोडवेज में फ्री सफर
भर्ती परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में अभ्यर्थियों के आने-जाने के लिए राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री सफर की राहत दी है। जिसके तहत राजस्थान सीमा में 24 फरवरी से 2 मार्च तक अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर प्रदेश में कहीं भी फ्री में सफर कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ राजस्थान रोडवेज कि ब्लू लाइन बसों में ही मिलेगी।
मेटल डिटेक्टर से होगी जांच
शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में एंट्री दी जाएगी। वहीं कलेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान केवल केन्द्राधीक्षक को की-पेड युक्त मोबाइल परीक्षा केन्द्र पर रखने की परमिशन होगी।
लापरवाही पड़ सकती है भारी
प्रदेशभर में 5 दिन 9 परियों में होनी वाली परीक्षा में अभ्यर्थी केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी चीज अगर अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं परीक्षा के दौरान नकल और धांधली करने पर राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की सम्पत्ति सीज कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा।