तीन दिन मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे कर्मचारी: अवकाश लिया तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, पहली बार ऐसे आदेश

नापासर टाइम्स। बिपरजॉय तूफान आने की आशंका के बीच प्रशासन ने सख्त निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। जिले के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान अगर कोई कर्मचारी सीट पर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मौसम विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में चक्रवाती तूफ़ान बिपरजॉय के कारण तेज आंधी तूफान एवं भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आगामी 3 दिनों तक अपने मुख्यालय पर ही रहकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भगवती प्रसाद कलाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

पंचायत स्तरीय कार्मिक अति आवश्यक परिस्थिति में अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सूरत में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी अधिकारी/ कार्मिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।