

नापासर टाइम्स। सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 125 बीघा भूमि तैयार करने के नाम पर एक व्यापारी से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस सन्दर्भ में परिवादी जयपुर के हीरापुरा निवासी अंशुल गोदारा ने जोधपुर निवासी नीतिन शर्मा, गाजियाबाद निवासी राजीव रंजन गुरू व इसके सहयोगी आरआरईएल कंपनी के कोलकाता निवासी लक्ष्मीपंत शेखानी व इसकी पत्नी रेखा शेखानी, पुत्र प्रतीक शेखानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए सेरूणा थाने में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसकी कंपनी एग्रोसन एनर्जी लैंड डवलपर्स में आरोपियों ने पूनरासर व राजपुरा के बीच 125 बीघा में 35 एमवी के सौर ऊर्जा प्लांट का कार्य निर्माणाधीन बताकर पब्लिक इश्यू लाने का रास्ता प्रशस्त करने की गरज से धोखाधड़ी की। आरापियों ने जालसाजी करते हुए लीजशुदा भूमि के आगामी 29 वर्षों तक 7 से 9 करोड़ रूपए किराया चुकाने का आर्थिक बोझा व अग्रिम चैक के भुगतान हेतु परिवादी की कंपनी को जिम्मेदार बना दिया। इसके अतिरिक्त बड़े सरकारी खर्च से स्थापित ग्रिड सब स्टेशन से आपूर्ति की जा सकने वाली 35एमवी विद्युत कनेक्टीविटी को अपनी कंपनी के नाम पर रिजर्व करवाकर, संभावित सौर ऊर्जा उत्पादक को रोककर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने का अपराध भी किया है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसकी कंपनी का समय, शांति, संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा बिगाड़कर आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है। वहीं आरोपियों ने 80 लाख रूपए उधार लेकर अमानत में खयानत की है। आरोपियों ने गलत तथ्य बताकर उसके रूपए हड़प कर लिए व उसके साथ धोखाधड़ी कर नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसएचओ पवन कुमार शर्मा कर रहे है।

