नापासर टाइम्स। ग्राम पंचायत नापासर के ग्राम विकास अधिकारी ने पिछले दिनों नापासर बाजार आये बीडीओ दिनेशचंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार 9 जून को मुख्य बाजार में करंट बालाजी मार्केट के दुकानदारो व बाजार क्षेत्र में मार्केट निर्माण करवाने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया है,नोटिस में बताया है कि आप सभी दुकानदारों को जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नापासर की आबादी भूमि( बाजार क्षेत्र मे ) में आप द्वारा अवैध रूप से मार्केट में दुकाने संचालित की जा रही है। इस मार्केट का निर्माण ग्राम पंचायत नापासर मे बिना एस्टीमेट दिए निर्माण कार्य किया गया है व बिना सेफ़्टी रूल्स के निर्माण कार्य किया गया है जो गलत है । अत आप को पुनः जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि आपके पास दुकानों से संबंधित कोई भी दस्तावेज या कागजात है तो 3 दिवस के भीतर कार्यालय ग्राम पंचायत नापासर में कार्यालय समय में जमा करवावे व दुकानों से संबंधित टाईटल प्रस्तुत करे अन्यथा आप पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप खुद की होगी।
वहीं मार्केट निर्माण करवाने वाले व्यक्ति को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि आबादी भूमि ( बाजार क्षेत्र मे ) मे आप द्वारा अवैध रूप से मार्केट बनाए जा रहे है। आप द्वारा ग्राम पंचायत नापासर मे बिना एस्टीमेट दिए निर्माण कार्य किया जा रहा है व बिना सेफ़्टी रूल्स के निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो गलत है । अत आप को पुनः जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि आप तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य रोक देवे व आपके पास भुखण्ड से संबंधित कोई भी दस्तावेज ( पट्टा, अनापती प्रमाण पत्र सेफ़्टी से संबंधित प्रमाण पत्र आदि ) हो तो 3 दिवस के भीतर कार्यालय ग्राम पंचायत नापासर मे कार्यालय समय मे जमा करवावे अन्यथा आप पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप खुद की होगी।