हाथा जोड़ी शुरू,शोर-प्रचार थमा,अब बिना शोर शराबे के घर घर जनसम्पर्क

    नापासर टाइम्स। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए वोट मांगने का शोर गुरुवार शाम पांच बजे थम गया। अब किसी तरह की आम सभा नहीं होगी और वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जी-जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर-टू-डोर जनसम्पर्क करेंगे लेकिन पांच या पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

    मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है।

    मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जलस पर भी परी तरह से प्रतिबंध रहेगा।